जोधपुर, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने शनिवार को 1998 में काले हिरणों के शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
दोनों पक्षों के बीच सुबह बहस पूरी हो जाने के बाद न्यायाधीश जोशी ने अपना आदेश भोजनावकाश के बाद तक सुरक्षित रख लिया था।
52 वर्षीय अभिनेता को 50 हजार रुपये का एक निजी मुचलका, इसके अलावा 25-25 हजार रुपये के दो जमानत देने होंगे। ये दोनों व्यक्ति इस बात की गारंटी होंगे कि सलमान जमानत की सभी शर्तो से सहमत हैं।
हालांकि सलमान को देश से बाहर यात्रा करने के लिए अदालत से विशेष इजाजत लेनी होगी।
सभी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद सलमान के शाम तक रिहा होने की संभावना है।
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