नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी द्वारा भाजपा से अपने निष्कासन के खिलाफ दायर एक मामले में गवाह के रूप में भाजपा सांसद के अदालत में पेश न होने पर अदालत ने शुक्रवार को पार्टी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी द्वारा भाजपा से अपने निष्कासन के खिलाफ दायर एक मामले में गवाह के रूप में भाजपा सांसद के अदालत में पेश न होने पर अदालत ने शुक्रवार को पार्टी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विनीता गोयल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तब 25,000 रुपये जमा करने को कहा, जब उसके सांसद भूपेंद्र यादव बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं हुए।
न्यायालय जेठमलानी द्वारा भाजपा से अपने निष्कासन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
जेठमलानी के वकील आशीष दीक्षित ने मई 2013 में अपने मुवक्किल को पार्टी से निकाले जाने के भाजपा के निर्णय को चुनौती दी है। जेठमलानी ने भाजपा नेतृतव की खुलेआम आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
पार्टी ने अपना बचाव करने के लिए न्यायालय से अधिक समय की मांग की।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है।
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