राजेंद्र कुमार मामले में 3 को मिली जमानत

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने यहां बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के साथ गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को जमानत दे दी।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पूर्व खुफिया संचार प्रबंध निदेशक जी. के. नंदा और एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ईएसपीएल) के निदेशक संदीप कुमार और दिनेश कुमार गुप्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।

तीनों आरोपियों ने राजेंद्र कुमार की जमानत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र कुमार को 26 जुलाई को जमानत दे दी गई थी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राजेंद्र कुमार को चार जुलाई को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दे दी कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है।

न्यायाधीश ने हालांकि जमानत याचिका मंजूर करते हुए आरोपियों को बिना इजाजत दिल्ली से बाहर न जाने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की हिदायत भी दी।

सीबीआई ने इससे पहले अदालत को बताया था कि कुमार ने ईएसपीएल को सिर्फ 50 करोड़ रुपये का सरकारी ठेका हासिल करने के लिए स्थापित किया था।

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