नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने साल 2012 के चेक बाउंस मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने माल्या को चार नवंबर तक अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।
अदालत ने कहा कि माल्या को अदालत में पेश करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
महानगर दंडाधिकारी सुमित आनंद ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए विदेश मंत्रालय से कहा कि वह इसे माल्या के पास भेज दे, जो कथित तौर पर लंदन में हैं।
इससे पहले, एक निचली अदालत ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डीआईएएल की शिकायत पर माल्या को समन जारी किया था। कंपनी ने कहा था कि बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस ने 22 फरवरी, 2012 को उसे एक करोड़ रुपये का एक चेक दिया था, जो बाउंस कर गया।
डीआईएएल ने चेक बाउंस होने से कुल 7.5 करोड़ रुपये की अदायगी न होने को लेकर माल्या के खिलाफ जून 2012 में चार मामले दर्ज कराए थे।
किंगफिशर एयरलाइंस ने ये चेक आईजीआई हवाईअड्डे पर सेवा के बदले जारी किए थे।
dharmpath.com dharmpath