उमर की पत्नी को ‘शालीनता’ से घर खाली करने का आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को उमर को 1999 में आवंटित किया गया सरकारी आवास ‘शालीनता’ से खाली करने का आदेश दिया। पायल और उमर एक-दूसरे से अलग रहते हैं।

पायल ने उच्च न्यायालय से इस मामले में आदेश पारित करने का आग्रह किया। पायल के इस आग्रह के बाद न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा कि जिस समय सीमा में पायल और उनके बच्चों को यहां अकबर रोड स्थित बंगला नंबर सात खाली करना होगा, उसका विस्तृत आदेश जारी कर दिया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला को यह बंगला 1999 में उस समय आवंटित किया गया था, जब वह जम्मू एवं कश्मीर से संसद सदस्य थे और केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे।

अदालत पायल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सात अकबर रोड के आवास में अपने बेटों के साथ रहने देने की इजाजत दी जाए या कोई अन्य उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए जहां परिवार को मुहैया कराए गए 94 सुरक्षाकर्मी उनकी सही तरीके से सुरक्षा कर सकें।

दिल्ली की एक अदालत ने 16 अगस्त को पायल की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। याचिका में पायल ने जम्मू एवं कश्मीर के एस्टेट अधिकारी के आवास खाली करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

पायल ने अपनी याचिका में कहा था कि आवास खाली कराने का नोटिस शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नहीं भेजा गया था, जिसने उनके पति को आवास आवंटित किया था।

पायल ने अदालत को बताया था कि जम्मू एवं कश्मीर के एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिस अवैध है, क्योंकि वह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिनियम के तहत जारी किया गया है, जो कि दिल्ली में मान्य नहीं है।

पायल ने कहा था कि वह और उनके बच्चे अकबर रोड आवास में लगातार रह रहे हैं, जबकि उमर 2002 से 2008 के बीच न तो मुख्यमंत्री थे और न ही केंद्रीय मंत्री।

उमर 23 दिसंबर, 2002 तक केंद्रीय मंत्री बने रहे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वह जनवरी 2009 में जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2014 तक पद पर बने रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी।

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