नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2015 में हुई एक मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों की हत्या की कोशिश करने के आरोपी नीरज बवाना को बरी कर दिया, लेकिन उसे अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी ठहाराया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने बवाना को बरी कर दिया। उसपर हत्या का प्रयास, एक लोकसेवक पर हमला करने और उसे भयभीत करने का आरोप था।
वहीं अदालत ने उसे अवैध रूप से हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया और सजा की सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि तय की। अदालत ने उसके सहयोगी मोहम्मद राशिद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
बवाना, दिल्ली के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है, जो लक्षित व्यापारियों से जबरन वसूली और हत्या के कई मामलों में वांछित था। पिछले साल सात अप्रैल को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका से उसे गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस का आरोप है कि 28 वर्षीय बवाना को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह एक पुलिस टीम पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश कर रहा था।
उसके खिलाफ दिल्ली की विभिन्न अदालतों में कई अन्य मामलें लंबित हैं।
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