सीबीआई अदालत ने भूषण स्टील के अध्यक्ष को दोषी ठहराया

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने चंडीगढ़ स्थित भूषण इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड से संबंधित मामले में भूषण स्टील के अध्यक्ष बी.बी सिंघल को भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

शेयर बाजार को दी गई सूचना में भूषण स्टील ने कहा, “सीबीआई की अदालत ने दिनांक 3 सितम्बर के अपने आदेश में भारतीय विद्युत कानून, 1910 के तहत (भूषण इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड से संबंधित मामले में) कंपनी के अध्यक्ष बी.बी. सिंघल को दोषी करार दिया।”

कंपनी ने आगे कहा, “जमानती बंध पत्र भरने के बाद बी.बी. सिंघल को जमानत मिल गई है और आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सजा 60 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है।”

कंपनी ने यह भी कहा कि निदेशक मंडल की मनोनयन एवं पारितोषिक समिति की अनुशंसा पर 3 सितंम्बर से मोनिका अग्रवाल को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

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