नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)। चुनावी वादों को पूरा नहीं करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग के साथ दायर याचिका यहां बुधवार को एक अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका को प्रचार पाने का साधन करार दिया।
महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रिका के संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने यह याचिका प्रचार हासिल करने के लिए दायर की है।
अदालत ने कहा कि याचिका की इजाजत इस वजह से नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वादे पूरा करने में नाकाम रहने पर किसी नेता के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
शर्मा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के शासन में परियोजनाओं में देर हो रही है और नेताओं का मकसद मीडिया की सुर्खियों में बने रहना रह गया है।
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