कैट की लखनऊ बेंच के आदेशों के क्रम में लिए गए निर्णय में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे अपने आदेश में अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली के विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय जांच एक राज्य सरकार की जगह दूसरे राज्य सरकार द्वारा कराने के लिए अपील नहीं की जा सकती है। आदेश के अनुसार आरोपपत्र के स्तर पर कार्यवाही दूसरे राज्य को नहीं भेजी जा सकती है।
बता दें कि अपने खिलाफ चल रही जांच को लेकर अमिताभ ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रत्यावेदन भेजा था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके प्रति पूरी तरह एकतरफा कार्यवाही कर रही है। इसलिए अब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है और उनकी विभागीय जांच दूसरे प्रदेश को स्थानांतरित कर दी जाए।
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