बिहार में शराबबंदी का नया कानून 2 अक्टूबर से लागू होगा : नीतीश

पटना, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि शराबबंदी को लेकर नया कानून रविवार से लागू हो जाएगा। गांधी जयंती के मौके पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के किसी आदेश का इस अधिसूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि शराबबंदी विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है तथा इस पर राजभवन की भी सहमति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसे गांधी जयंती के अवसर पर लागू करने का निर्णय पूर्व में ही लिया था।

उन्होंने समारोह में उपस्थित महिलाओं से पूर्ण नशामुक्ति के लिए जनजागरण अभियान चलाने की अपील करते हुए कहा कि नशाबंदी से समाज बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में है।

नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अभी भी भ्रम में हैं, उन्हें अपना भ्रम तोड़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को बड़ा लाभ हो रहा है और आगे भी होगा।

उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अप्रैल में पूर्ण शराबबंदी की अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था।

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