नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक से पूछा कि वह सात अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी का कितना पानी साझा कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दोपहर 3.15 बजे तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।