अहमदनगर (महाराष्ट्र), 7 अक्टूबर (आईएएनएस)।पुलिस ने 13 जुलाई को कोपर्डी गांव के एक स्कूली छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में तीन प्रमुख आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में शुक्रवार को एक आरोप-पत्र दाखिल कर दिया।
आरोपी पप्पू उर्फ जितेंद्र शिंदे, संतोष जी. भावल और नितिन जी. भैलुमे को इस अपराध के घंटे भर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की क्रूरता की वजह से पीड़ित को ‘महाराष्ट्र की निर्भया’ कहा गया।
तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) 302 के तहत दुष्कर्म और हत्या सहित कई दूसरी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह 15 साल की लड़की के दुष्कर्म और हत्या मामले की 86 दिनों की पुलिस जांच के बाद किया गया।
आपराधिक मामलों के वकील उज्जवल निकम को मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। मामले की सुनवाई एक त्वरित अदालत में होनी है।
मामले में दाखिल 350 पृष्ठों के आरोप-पत्र में 70 गवाहों ने नाम हैं।
इस अपराध की वजह से सामाजिक और राजनीतिक हलकों में महाराष्ट्र विधानसभा के जुलाई के मानसून सत्र में दो दिन भारी हंगामा हुआ।
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