टोल पर 11 नवंबर तक लिए जाएंगे 500, 1,000 के पुराने नोट

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। सरकार ने टोल प्लाजा संचालकों को 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक अवैध करार दिए जा चुके 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को स्वीकार करने की इजाजत दे दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिया गया है कि सभी टोल संचालक 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार करें।

मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार, “सरकार ने सभी टोल प्लाजा संचालकों को 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार करने की इजाजत दे दी है। एनएचएआई ने सभी संचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।”

मंत्रालय ने यह भी कहा कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि काले धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बड़े नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।

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