शीला के दामाद को जमानत नहीं, न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी। उन पर अपनी पत्नी की संपत्ति चुराने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने सैयद मोहम्मद इमरान को दो दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इमरान को पिछले हफ्ते बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था।

शीला की बेटी लतिका और इमरान ने 1996 में शादी की थी और दोनों पिछले 10 माह से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।

लतिका ने इमरान पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और जून में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।

लतिका का आरोप है कि इमरान उनके आवास से गहने और अन्य महंगे सामान उठा ले गए।

इमरान के खिलाफ संपत्ति के गबन, आपराधिक षड्यंत्र, सबूत मिटाने और जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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