बांदा, 19 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को पति, सास, देवर और दो ननदों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई और सभी पर जुर्माना भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने शनिवार को कहा, “अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजय सिंह ने जूर्म साबित होने पर सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-304 के तहत सात-सात साल की कैद, धारा-498ए और 3/4 दहेज निवारक अधिनियम में दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है और सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”
अधिवक्ता ने कहा कि सभी सजा एक साथ चलेगी और जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद होगी।
अधिवक्ता मिस्कीन ने कहा, “मृतका लक्ष्मी के पिता सोहनलाल निवासी जरिया गांव, जिला हमीरपुर ने तीन मार्च, 2011 को शहर कोतवाली बांदा में मामला दर्ज कराकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न कर पाने पर उसके पति देशराज, सास जग्गो, देवर लल्लू और दो ननदें कुमारी प्रीति व कुमारी मोना निवासी कालूकुआं शहर बांदा के खिलाफ गला घोंट कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था।”
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