नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। अगर केंद्र सरकार ने समय सीमा नहीं बढ़ाई, तो गुरुवार आधी रात से उपयोगिता बिल भुगतान, एयर टिकट, रेल टिकट तथा मेट्रो रेल का टिकट खरीदने में, पेट्रोल पंपों व सरकारी अस्पतालों में 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने रेल रिजर्वेशन, एयर टिकट, मेट्रो रेल टिकट, पानी व बिजली बिल, अस्पताल व श्मशान गृहों में भुगतान के लिए 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के पुराने नोटों के रूप में भुगतान की मंजूरी दे रखी है।
इन पुराने नोटों का इस्तेमाल मिल्क बूथ, पेट्रोल व डीजल आउटलेट तथा एलपीजी सिलिंडर के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।
इससे पहले इन सेवाओं के लिए पुराने नोटों का इस्तेमाल करने की समय सीमा 14 नवंबर तक तय की गई थी, जिसके बाद इसे 10 दिन और बढ़ाकर गुरुवार तक की गई।
उपयोगिता बिल तथा नागरिक करों के लिए पुराने नोटों के रूप में भुगतान की मंजूरी मिलने के बाद भारी संख्या में लोगों ने अपने बिल का भुगतान किया।
पुराने नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों में लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहने की जगह ज्यादातर लोगों ने इसका इस्तेमाल संपत्ति करों और बिलों के भुगतान के लिए किया।
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