अमान्य नोट रखने को अपराध बनाने के लिए अध्यादेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 31 मार्च, 2017 के बाद अमान्य घोषित 500 और 1000 रुपये के नोटों को रखना अवैध और लोगों द्वारा इसके प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध माना जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई और इस तरह के नोटों के धारकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी खत्म करने की बात कही गई।

लोग पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंकों में और अगले साल 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अधिसूचना जारी करने से पहले ‘निर्दिष्ट बैंक नोट देयताएं समाप्ति अध्यादेश’ को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। मुखर्जी अभी हैदराबाद में हैं।

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