नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उम्मीदवारों को उन्हें सुविधाएं और सरकारी आवास उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, “उम्मीदवारों को ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाणपत्र बिजली, पानी, टेलीफोन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को साथ ही पिछले 10 सालों के दौरान के सरकारी आवासों के किराये के प्रमाण-पत्र भी देने होंगे।”
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