एयरसेल के 2जी लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव (लीड-1)

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। मलेशिया स्थित मैक्सिस कंपनी के मालिक अनंत कृष्णन और उनके कभी प्रमुख सहयोगी रह चुके निदेशक ऑगस्तस राल्फ मार्शल के अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एयरसेल को मिले 2जी लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव रखा।

इस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में कृष्णन ने अधिकांश शेयर खरीदे थे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.केहर के नेतृत्व में पीठ ने एयसेल को मूल रूप से आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य को हस्तान्तरित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव करते हुए अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश होने से बचने की आड़ में कृष्णन और मार्शल को कानूनी प्रक्रिया को हताश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एयरसेल को मूल रूप से आवंटित 2जी लाइसेंस किसी अन्य सेवा प्रदाता को अस्थाई रूप से हस्तान्तरित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तरीका ढ़ूंढ़ेगा ताकि ग्राहकों को किसी प्रतिकूल परिणाम से परेशान नहीं पड़े।

पीठ ने कहा कि कृष्णन और मार्शल दिल्ली में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं और विफल होने पर अदालत प्रस्तावित आदेश पारित कर देगी।

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृष्णन और मार्शल को किसी वित्तीय क्षति का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं होगी जोकि साल 2006 में एयरसेल को मिले 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को रद्द करने से उन्हें हो सकती है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी तय की है।

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