मप्र में नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर तक नहीं होगी शराब दुकान

भोपाल, 16 जनवरी (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पांच किलोमीटर की दूरी तक देसी और विदेशी शराब की दुकान नहीं होगी, जो दुकानें हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। यह प्रावधान वर्ष 2017-18 की समग्र आबकारी नीति में किया गया है, जिसे राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार को मंजूरी दी।

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को हुई। इस बैठक में समग्र आबकारी नीति अनुमोदित की गई। नीति में तय प्रावधानों के अनुसार, प्रदेश में इस वर्ष कोई नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 572 तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 1427 दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।

राज्य की समग्र आबकारी नीति तीन भागों मद्य संयम, राजस्व संग्रहण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विभाजित है। समाज में मदिरापान की प्रवृत्ति पर संयम के लिए जागरूकता की ²ष्टि से प्रदेश में विभिन्न आयोजन एवं सेमिनारों सहित नशामुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। वर्ष 2017-18 के लिए होलोग्राम में अत्याधुनिक फीचर जोड़े जाएंगे। होलोग्राम की डुप्लीकेसी की संभावना को रोकने के लिए एसएमएस अलर्ट का प्रावधान रखा गया है। इसमें मदिरा के वैध स्रोत की जांच की व्यवस्था भी है।

मद्य संयम के अंतर्गत व्यसन मुक्ति के लिए सेमिनार आयोजित करने के साथ-साथ स्कूल, कलेज के पाठयक्रम में मादक पदार्थो के सेवन से हानि के संबंध में जागरूक करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। नीति में नशा करके ड्राइविंग करने पर प्रथम बार छह माह तथा दूसरी बार दो वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान भी रखा गया है।

तीसरी बार में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग को लिखा जाएगा। मदिरा दुकानों के बोर्ड और मदिरा की बोतलों के लेवल पर ‘मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक’ होने संबंधी वैधानिक चेतावनी प्रमुखता से अंकित की जाएगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार, नर्मदा नदी से पांच किलोमीटर की परिधि में संचालित 12 जिलों की 58 मदिरा की दुकानों को बंद किया जाएगा। इनमें डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, धार तथा खरगोन जिलों की 39 देसी और 19 विदेशी मदिरा दुकानें शामिल हैं।

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