छत्तीसगढ़ियों को मिलती रहेगी नौकरी के लिए उम्र-सीमा में छूट

रायपुर, 24 जनवरी (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी में अधिकतम उम्र-सीमा में मिली 5 वर्ष की छूट अब दिसंबर, 2018 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में अधिकतम अवसर प्रदान करने यह निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार यह छूट 2010 से लगातार देती आई है।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम उम्र-सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट की अवधि को फिर कैलेंडर वर्ष 2018 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम उम्र-सीमा में दी जा रही छूट यथावत मिलती रहेगी, लेकिन सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम उम्र-सीमा 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

वर्ष 2010 से जारी आदेश में राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के लिए अधिकतम उम्र-सीमा में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 5 वर्ष छूट देने का फैसला लिया गया था। यह छूट कैलेंडर वर्ष 2016 की समाप्ति तक के लिए दी गई थी। सरकार ने यह छूट दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विकास शील के अनुसार, 35 वर्ष की उम्र-सीमा में दी गई 5 साल की छूट और अन्य विशेष वर्गों को सभी छूट मिलाकर 45 साल के अधिक नहीं होगी।

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