नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में गुरुवार को रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल को एक साल कैद की सजा सुनाई।
साल 1997 में हुए उपहार अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी।
इस घटना के सह अभियुक्त सुशील अंसल को उनकी अधिक उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए सजा नहीं दी गई।
न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने पहले सुनाए गए फैसले में आंशिक रूप से संशोधन किया है, जिसमें अंसल बंधुओं को 30-30 करोड़ रुपये के भुगतान के एवज में रिहा करने की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में ‘बॉर्डर’ फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
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