उप्र : अतीक को मिलीं जमानतें रद्द करने के निर्देश

अतीक अहमद ने नैनी के शियाट्स मामले में पिछले दिनों पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतीक की जमानत रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

उच्च न्यायालय ने नैनी के शियाट्स मामले की जांच इलाहाबाद के एसपी (क्राइम) को सौंप दी है। साथ ही पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज 45 गंभीर अपराधों में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अतीक के खिलाफ 83 आपराधिक मामले चल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, “यदि निचली अदालत अतीक की जमानत मंजूर करे तो हमारे पास आएं, हम रद्द करेंगे।”

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