उप्र : लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट उमेश नारायण पांडेय ने बताया, “जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति भंग की आशंका है। इससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गई है। असामाजिक तत्व सामान्य जन को उकसाकर शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। यह धारा माह छह मार्च से चार मई तक लागू कर दी गई है।”

उन्होंने कहा, “आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की मतगणना, विभिन्न परीक्षाएं (परिषदीय/विश्वविद्यालय), होलिका दहन, रामनवमी, महर्षि कश्यप एवं महराजा निषाद राजगुहा जयंती, चेटीचंद, महावीर जंयती, मो. हजरत अली का जन्म दिन, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, गुडफ्राइडे, हजरत ख्वाजा, मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह का उर्स, चंद्रशेखर जयंती तथा परशुराम जयंती को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में धारा-144 प्रभावी रखें।”

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