कोलकाता, 10 मार्च (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस.कर्नन ने शुक्रवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी करना असंवैधानिक है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “आज जमानती वारंट जारी किया गया.. इस पर रोक लगाई जाएगी। इनके पास मेरे खिलाफ वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक है।”
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