ओडिशा में जिला परिषद चुनाव के नियमों में संशोधन

भुवनेश्वर, 10 मार्च (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने जिला परिषद चुनाव से पहले ओडिशा जिला परिषद चुनाव नियम-1994 में कई संशोधन किए हैं।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्येक राजनैतिक पार्टी के एक अधिकृत एजेंट को मतदान से पहले पार्टी के सदस्यों के मतपत्रों को सत्यापित करने की अनुमति दी जाएगी।

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का जो सदस्य एक निर्वाचक के रूप में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान करता है, वह एक आधिकारिक एजेंट को नियुक्त कर सकता है।

बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति या राष्ट्रीय पार्टी/राज्य की राष्ट्रीय पार्टी की इकाई के महासचिव को चुनाव अधिकारी को मतदान के एक दिन पहले एजेंट के बारे में जानकारी देनी होगी।

यह नए नियम ओडिशा राजपत्र में प्रकाशित होने वाले दिन से ही प्रभाव में आ जाएंगे।

नई नियमों में उल्लेख किया गया है कि चुनाव अधिकारी अधिकृत एजेंटों को यह सत्यापित करने की अनुमति देगा कि किस पार्टी के निर्वाचित सदस्यों ने अपना वोट डाला है।

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