उप्र : तेजाब दुकानों का ब्यौरा जुटाएगा गृह विभाग

अब, प्रदेश में तेजाब विक्रेताओं को 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ऐसा न करने वाले विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिकारी मौके पर स्टाक का निरीक्षण एवं हर माह की सात तारीख को बैठक कर ब्यौरा गृह विभाग को सौपेंगे।

इस बारे में मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। इसमें तेजाब विक्रेताओं को तेजाब खरीदने वाले का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में अंकित करने के साथ ही उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं।

राहुल भटनागर ने संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट या औषधि-नियंत्रण विभाग या पुलिस अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक माह की सात तारीख तक तेजाब विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने पर पाई गई अनियमितताओं एवं की गई कार्रवाई एवं वसूल किए गए जुर्माने के संबंध में सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

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