उप्र : तेजाब का ब्योरा न रखने पर 50 हजार जुर्माना

उपजिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के समय तेजाब के स्टाक की सही स्थिति न पाए जाने पर उपजिला मैजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण स्टाक जब्त कर लिया जाए और विक्रेता पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उपजिला मैजिस्ट्रेट्स द्वारा तेजाब की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण न करने तथा प्रतिमाह की 7 तारीख तक गृह विभाग को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्य सचिव ने विक्रेता द्वारा क्रेता से शासन द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचानपत्र का अवलोकन कर उसकी प्रति भी सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक तेजाब (एसिड) विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने, पाई गई अनियमितताओं एवं कृत कार्यवाही तथा अधिरोपित किए गए एवं वसूल किए गए जुर्माने के संबंध में सूचना गृह विभाग को भेजना होगा।

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