नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। एक अदालत ने निर्वाचन आयोग को दक्षिण दिल्ली नगर निगम वार्ड की एक ईवीएम और साथ ही साथ यहां के वीडियो फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संदीप यादव ने यह आदेश सोमवार को बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार शकुन की याचिका पर दिया। याचिका में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि जहां ईवीएम रखी गई थी, वहां के दरवाजे का ताला टूटा पाया गया था।
शकुन के वकील विष्णु लंगावत ने अदालत से यह भी कहा कि पुल प्रह्लादपुर वार्ड में गणना भी देर से शुरू हुई थी।
अदालत ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अधिकारियों और उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर मामले में 25 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए है।
dharmpath.com dharmpath