डीएमआरसी को आरइंफ्रा मामले में जवाब के लिए 4 दिन की मोहलत

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र (आरइंफ्रा) के मामले में जवाब देने के लिए चार दिन का समय दिया है।

सूत्रों ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 29 मई, 2017 को होगी।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर ब्याज के भारी बोझ को देखते हुए मामले को एक जून, 2017 को अवकाश शुरू होने से पहले निपटा दिया जाएगा।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने बुधवार को अदालत से डीएमआरसी से मिलने वाली मध्यस्थता राशि के जल्द भुगतान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी।

कंपनी के अनुसार, मध्यस्थता राशि के जल्द भुगतान के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा नौ के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

पिछले सप्ताह तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एकमत से आरइंफ्रा की डीएएमईपीएल को 4,670 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था।

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