उप्र : गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को 10 वर्ष की कैद

अभियोजन के अनुसार, करारी के बदलेपुर निवासी रामखेलावन सिंह ने 27 जुलाई, 2006 को एफआईआर दर्ज कराई कि गांव के बलराम सिंह यादव और उसके बेटे सत्येंद्र सिंह ने नाली तोड़ने का विरोध करने पर उनके बेटे देशराज को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाहाबाद के निजी अस्पताल में महीनेभर चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

एफटीसी फस्र्ट दिनेश पाल यादव ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर बलराम सिंह यादव और सत्येंद्र सिंह को दस-दस साल की कैद व 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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