भुवनेश्वर, 23 मई (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान के बड़े भाई सौमेंद्र प्रधान को कथित कालाबाजारी तथा रसोई गैस में मिलावट के मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
सौमेंद्र के वकील धरनीधर नायक ने कहा कि न्यायालय ने आरोपी से मामले की जांच के दौरान सतर्कता विभाग से सहयोग करने को कहा है। मामला उनकी गैस एजेंसी से जुड़ा है।
प्रधान तथा उनके तीन कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा मामला दर्ज करने के एक दिन बाद उन्होंने 16 जनवरी को अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
कालाबाजारी तथा रसोई गैस में मिलावट की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी ने 14 जनवरी को तलचर स्थित प्रधान गैस एजेंसी पर छापेमारी की थी।
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