अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक, 17 मार्च, 2014 को बहिलपुरवा थाना के कर्का पडारिया गांव निवासी रविशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें वादी ने कहा था कि 17 मार्च को कर्वी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चकौंध गांव के कपाईपुर लोधन पुरवा निवासी लल्लू प्रसाद लोधी और मऊ क्षेत्र में तैनात सिपाही बलवीर ने रास्ता बंद कर दिया। जब वह पिता बृजलाल को लेकर पहुंचा तो वहां एक महिला शकुंतला ने उसके पिता को पकड़ लिया और बलबीर ने उसके पिता बृजलाल को गोली मार दी और फरार हो गया।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने आरोपी लल्लू, बलवीर व शकुंतला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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