उप्र : मुलायम धमकी कांड की सुनवाई 8 जुलाई को

समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मोबाइल फोन से दी गई कथित धमकी के सम्बंध में दर्ज मामले में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने विवेचक सीओ (हजरतगंज) अविनाश मिश्रा को अविलंब अदालत में उपस्थित होकर वातार्लाप का कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) प्राप्त करने और आठ जुलाई की अगली सुनवाई तक अदालत के आदेश का अनुपालन करने के आदेश दिए हैं।

सीओ हजरतगंज ने अवकाश पर होने के कारण अदालत के आदेशों के अनुपालन हेतु 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया। सीजेएम ने 20 अगस्त, 2016 के आदेश द्वारा पुलिस की अंतिम रपट खारिज कर यह विवेचना क्षेत्राधिकारी हजरतगंज से कराए जाने का आदेश देते हुए अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना प्राप्त कर इन दोनों की आवाज की सीडी में आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद अदालत द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी विवेचक द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है।

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