उप्र : चीनी मांझे को बनाने व बेचने पर रोक को लेकर सरकार गंभीर (फोटो सहित)

सरकार ने समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को चीनी मांझे के निर्माण, भंडारण और बिक्री की रोक के लिए पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय एवं एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए कि प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी (जिसे चीनी मांझा भी कहते हैं) का निर्माण, भंडारण एवं बिक्री नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए ऐसी निर्मित सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्य सचिव मंगलवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ऐसे निर्मित मांझे के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “ऐसे निर्मित मांझे का प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार दंडनीय अपराध है और अवज्ञा करने पर ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम पांच वर्ष तक कारावास अथवा अर्थदंड अथवा दोनों का प्रावधान है। ऐसे मांझे का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए।”

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