सीएफएसएल ने मामले के विवेचक हजरतगंज के सीओ अविनाश मिश्रा को मामले की जांच के लिए बातचीत में प्रयुक्त हुए मूल रिकॉर्डिग डिवाइस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विवेचक ने सीजेएम (लखनऊ) संध्या श्रीवास्तव के आदेशों का अनुपालन करते हुए 12 जून को सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होकर अमिताभ द्वारा पूर्व विवेचक को दिए गए कॉम्पैक्ट डिस्क प्राप्त कर उसे एसएसपी लखनऊ के माध्यम से सीएफएसएल को जांच के लिए भेजा था। सीएफएसएल ने मूल डिवाइस देने की बात कहते हुए 16 जून को इसे वापस कर दिया, जिस पर मंगलवार को मिश्रा ने अमिताभ को मूल रिकॉर्डिग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा।
मुलायम की कथित धमकी मामले को लखनऊ पुलिस ने गलत बताते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, पर सीजेएम ने 20 अगस्त, 2016 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर इस मामले की विवेचना हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी से कराए जाने का आदेश दिया। अमिताभ और मुलायम सिंह की आवाज का नमूना प्राप्त कर इन दोनों की आवाज की सीडी में रिकार्ड आवाज से मिलान कराने के आदेश दिए थे।
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