मामले की पिछली सुनवाई में चौक के पुलिस क्षेत्राधिकारी राधेश्याम राय ने विशेष न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अदालत में 824 पन्नों का आरोपपत्र पेश किया था।
राय के नेतृत्व में मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने गायत्री प्रजापति, उनके गनर चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश, अशोक तिवारी, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। जबकि प्रजापति, अमरेंद्र, आशीष और अशोक के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत आरोप लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज की गई थी। अब इस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत 10 जुलाई को आरोप तय करेगी।
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