हिट एंड रन मामला : सजा पर बहस 15 जुलाई को

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली में 2008 में हुए बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में दोषी ठहराए गए उत्सव भसीन के खिलाफ सजा की मात्रा तय करने के लिए बहस की सुनवाई यहां एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 15 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया, क्योंकि मामले में लोक अभियोजक अनुपस्थित थे।

अदालत ने पांच मई को हरियाणा के कारोबारी के बेटे भसीन को 11 सिंतबर, 2008 में मूलचंद फ्लाईओवर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने तथा पीछे बैठे स्वतंत्र पत्रकार अनुज सिंह की हत्या करने व पत्रकार मृगांक श्रीवास्तव को घायल करने का दोषी ठहराया।

भसीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही से हुई मौत), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाकर मनुष्य की जान लेना) व 338 (गंभीर चोट पहुचाना) के तहत सजा सुनाई है।

हालांकि, अदालत ने भसीन को धारा 304 (हत्या के मामले में दोषी हठराए जाने) से मुक्त कर दिया, जिसमें 10 साल जेल की सजा या अधिकतम जेल की सजा दी जाती है।

अदालत ने अनुज सिंह के भाई व पिता को 15 जुलाई को मौजूद रहने के लिए कहा है, जब अदालत सजा तय करने व मुआवजे की राशि पर बहस की सुनवाई करेगी।

इससे पहले अदालत ने पुलिस को शोकसंतप्त परिवार व साथ ही दोषी व उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर एक रपट देने के लिए कहा था।

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