पेड न्यूज मामला : मप्र के मंत्री की याचिका पर सुनवाई बुधवार को

ग्वालियर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के मामले में तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार के विधि-विधायी और संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ में दायर की गई याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की अदालत में सुनवाई होगी।

वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा दतिया से निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में पैसे देकर खबर छपवाने और खर्च का सही ब्यौरा न देने का आरोप लगाते हुए उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में वर्ष 2009 में शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग का 24 जून का फैसला आया। आयोग ने आरोपों को सही पाया और मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया।

आयोग के फैसले के खिलाफ मंत्री मिश्रा उच्च न्यायालय गए, 30 जून की सुनवाई में चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय की मांग की, जिसे न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई पांच जुलाई को तय की।

ज्ञात हो कि बीते आठ वर्ष से चल रहे इस मामले में उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने प्रारंभ में मिश्रा को राहत दे दी थी, मगर यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। मिश्रा ने फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने मिश्रा को अपनी बात उच्च न्यायालय में ही रखने को कहा। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग जाने का निर्देश दिया।

आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए 24 जून को फैसला सुना दिया। मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया।

फैसला आने के बाद से मंत्री मिश्रा चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल उठाते आ रहे हैं, उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का अधिकार आयोग को नहीं है। इतना ही नहीं प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। वहीं भारती का कहना है कि चुनाव आयोग को यह फैसला लेने का अधिकार है, पूर्व में भी चुनाव आयोग ऐसा कर चुका है। मिश्रा लगातार आयोग की अवमानना करने में लगे है।

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