बिहार : हत्या के मामले में लोजपा नेता सहित 6 को उम्र कैद

बेगूसराय, 6 सितम्बर (आईएएनएस)। बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एक नेता सहित छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने करीब 11 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में पूर्व मुखिया व लोजपा नेता अरविंद सिंह सहित छह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 31 अगस्त को इस मामले में इन सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए छह सितम्बर की तारीख मुकर्रर की थी।

बेगूसराय अदालत के लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम ने बताया कि 31 अगस्त को अदालत ने अरविंद सिंह, बमबम सिंह, राम पूजन सिह, अश्विनी सिंह, बाल मुकुंद सिंह और राजीव सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 ,149, 120 बी एवं 27 तथा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया था। सभी आरोपियों को हत्या में दोषी पाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ वह पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

अरविंद सिंह बछवाड़ा विधानसभा से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

चार मई 2006 की शाम मटिहानी थाना निवासी महेश्वर यादव के पुत्र राकेश कुमार क्रिकेट मैच खेलने माली टोला सिहमा गया था। आरोप लगाया गया था कि मैच खत्म होने के बाद सभी आरोपियों ने ए.के. 47 राइफल सहित अन्य घातक हथियार से लैस होकर राकेश कुमार को खदेड़ना शुरू किया। माली टोला सिहमा के पास घेरकर उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

इस घटना की प्राथमिकी राकेश कुमार के पिता महेश्वर यादव ने मटिहानी थाने में दर्ज कराई थी।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493