मुंबई, 12 सितम्बर (आईएएनएस) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेयान स्कूल के ट्रस्टियों की ओर से गुरुग्राम में स्थित अपनी शाखा में एक सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्टीन एफ पिंटो, उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो और बेटे रेयान पिंटो ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
जमानत याचिका का विरोध कर रहे वकील मनोज ढल और गुनरतन सदावर्ते ने कहा कि ट्रस्टी बहुत ताकतवर लोग हैं जो सबूत मिटा सकते हैं या इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
वहीं अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अरुणा एस के पाई ने कहा कि सरकार को जमानत याचिका की अर्जी के पेपर मंगलवार सुबह ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह अंतर-राजकीय मामला है और हरियाणा सरकार ने पहले इस संबंध में नोटिस नहीं दिया इसलिए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती।
याचिका को मंजूर करते हुए न्यायाधीश ए एस गडकरी ने कहा, “आवेदक(पिंटो दंपति) को बुधवार तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार की ओर से उपस्थित सरकारी अभियोजक वकील के आग्रह पर मामला स्थगित किया जाता है।”
इस बीच हरियाणा पुलिस के दो सदस्य कांदीवली स्थित स्कूल के मुख्यालय में रेयान ट्रस्टी से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच गए हैं।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट का पंजीकरण महाराष्ट्र में एक पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 1980 में हुआ था।
सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टियों के नाम व ठिकाने की जानकारी नहीं है और यह साफ नहीं है कि उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी या नहीं।
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था।
इसी बीच संपदा, नवी मुंबई में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की शाखा के बाहर मंगलवार को सैकड़ों अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।
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