रेयान ट्रस्टियों की जमानत याचिका पर फैसला दोपहर बाद (लीड-1)

मुंबई, 13 सितम्बर (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को दोपहर बाद तक के लिए स्थगित कर दी।

रेयान स्कूल के ट्रस्टियों ने गुरुग्राम शाखा के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने यह स्थगन कक्षा दो के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न के पिता की हस्तक्षेप अर्जी के बाद दिया। प्रद्युम्न की हरियाणा के गुरुग्राम में भोंडसी स्थित रेयान स्कूल में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। प्रद्युम्न के पिता ने अपनी अर्जी में स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।

मृतक बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने अपने वकीलों सुशील के. टेकरीवाल और ममता टेकरीवाल के माध्यम से स्कूल के तीन ट्रस्टियों- अगस्तीन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई में हस्तक्षेप किया।

रेयान इंटरनेशनल स्कूल की शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर सोमवार को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

पिंटो परिवार ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था।

मामले के बाद देशभर के निजी स्कूलों बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है।

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