यूनिटेक एमडी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रियलिटी दिग्गज यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रियलिटी दिग्गज यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि एमिकस क्यूरी (अदालत के सलाहकार) पवन श्री अग्रवाल एक पोर्टल बनाएंगे, जहां यूनिटेक की सभी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी होगी। इसमें घर खरीदारों की पूरी जानकारी होगी, जो घर लेना चाहते हैं और जो अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, उन सभी की जानकारी होगी।

अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 9 परियोजनाओं की जांच की है, जिसमें 4,000 फ्लैट खरीदारों ने कुल 1,800 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है।

चंद्रा और उसके भाई अजय को इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि निवेशकों ने उनके खिलाफ समय पर फ्लैट नहीं देने की शिकायत दर्ज कराई थी।

पिछले हफ्ते उन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जब अदालत ने अप्रैल में दी गई अंतरिम जमानत का विस्तार नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अंतरिम जमानत को और बढ़ाने से इनकार कर दिया, जो 10 अगस्त को खत्म हो गया है।

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