कोच्चि, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। अभिनेत्री के अपहरण के मामले में सोमवार को न्यायालय ने मलयालम अभिनेता दिलीप की चौथी जमानत याचिका खारिज कर दी।
केरल उच्च न्यायालय ने दिलीप की पत्नी काव्या माधवन और अभिनेता-फिल्म निर्माता नादिर शाह की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई को अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया।
दिलीप से दो बार पूछताछ की गई थी और 10 जुलाई को दूसरे दौर की पूछताछ के तुरंत बाद साजिश के आरोप के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
उनकी पत्नी काव्या से एक बार और शाह से दो बार पूछताछ की गई है। पिछले हफ्ते दोनों ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
अंगामाली में दंडाधिकारी की अदालत ने शनिवार को दिलीप की जमानत याचिका और अभियोजन पक्ष को सुना और आदेश को सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
अंगामाली की अदालत ने दूसरी बार दिलीप की जमानत याचिका को खारिज किया है। उच्च न्यायालय भी अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका दो बार खारिज कर चुका है।
शाह की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को पूछताछ संबंधी विवरण को एक मोहरबंद लिफाफे में डालकर दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई को 25 सितम्बर तक के लिए टाल दिया।
पुलिस ने कहा था कि वह जांच कर रही है और उसे अधिक समय की आवश्यकता है जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिए।
इसी तरह, अदालत ने काव्या माधवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा और मामले को आगे के लिए टाल दिया। इस मामले की अगले सप्ताह तक सुनवाई होने की संभावना है।
शाह से रविवार को दूसरी बार पूछताछ की गई जोकि चार घंटे से अधिक समय तक चली। काव्या से पिछले महीने पूछताछ की गई थी।
अभिनेत्री का अपहरण 18 फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि जाने वाले रास्ते पर किया गया था। उन्हें दो घंटों के लिए उनके वाहन में जबरन घुमाया गया जिसके बाद अभिनेता-निर्देशक लाल के घर के सामने फेंक दिया गया जहां से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।
मुख्य आरोपी पुल्सर सुनी और उसके सहयोगियों को एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया।
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