उप्र: विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास को उम्रकैद

हमीरपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में पति और सास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

हमीरपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में पति और सास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को बताया, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलोज चन्द्र की अदालत ने मौदहा थाने के ढीहा डेरा गांव निवासी नरेश निषाद और उसकी मां रज्जन को विवाहिता रिंकी को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर किरोसिन तेल डालकर जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप साबित होने पर गुरुवार को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।”

उन्होंने बताया, “रिंकी की इलाज के दौरान अस्पताल में चार नवंबर 2013 को मौत हुई थी, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व दिए बयान में अपने पति नरेश और सास रज्जन पर किरोसिन तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया था।”

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