एयू स्मॉल फायनेंस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की मंजूरी

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एयू स्मॉल फायनेंस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के तौर पर काम करने की अनुमति दे दी है। अब एयू स्मॉल फायनेंस बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुसूचित बैंक बनने के बाद अब फायनेंस बैंक आरबीआई से ऋण ले सकेगा और इसके साथ ही एयू बैंक आरबीआई के पास अधिक नकदी भी जमा करा सकेगा। इसके साथ ही एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक सरकारी संस्थाओं, अन्य कॉर्पोरेट्स, बैंकों, म्यूच्युअल फंड, बीमा कंपनियों और उन सभी बाजार की अन्य प्रतिभागी संस्थाओं के साथ लेन-देन कर सकेगा, जो केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही लेन-देन कर सकते थे।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बनने के बाद एयू स्मॉल फायनेंस बैंक किफायती ब्याज दारों पर जमा प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डीपॉजिट) भी जारी कर पाएगा।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा, “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बनने से हमारी ट्रेजरी और लायबिलीटीज का विस्तार होगा और हमें बाजार से लिक्विडीटी प्रबंधन के नए आयाम मिलेंगे। हम सरकारी संगठनों से बचत और डिपॉजिट को भी किफायती दरों पर एकत्रित कर पाएंगे।”

एयू स्मॉल फायनेंस का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में स्थित है और वह इसी साल 19 अप्रैल को यह बैंक स्थापित हुआ है।

वर्तमान में एयू की 301 शाखाएं और 113 एसेट सेंटर, 23 कार्यालय, 287 एटीएम भारत के 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत हैं। 30 सितम्बर, 2017 के आंकड़ों के अनुसार एयू की कुल डिपॉजिट 2000 करोड़ रुपये से अधिक व ऋण बुक 12134 करोड़ रुपये की है।

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