भोपाल, 3 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों को रिकार्ड जमा किए बिना बड़ी संख्या में कार्यमुक्त किए जाने से आमजनों को परेशानी हो रही है। साथ ही सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसे राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है और ग्रामीण पंचायत विभाग को निर्देश दिया है कि रिकार्ड जमा किए जाने के बाद ही सचिवों को कार्यमुक्त किया जाए।
सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने कृष्ण कुमार शर्मा की अपील पर मुरैना जिले की मुदावली ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव दिनेश शर्मा पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए आदेशित किया है कि सात दिन में वांछित रिकार्ड जमा करें। साथ ही अपील करने वाले को नि:शुल्क जानकारी देने पर होने वाला खर्च खुद वहन करें तथा जुर्माने की राशि एक माह में आयोग कार्यालय में जमा करें।
बताया गया है कि सचिव शर्मा को अपील करने वाले के आवेदन का नियत समय सीमा में निराकरण नहीं किया और आयोग व अपीलीय अधिकारी के आदेशक की अवहेलना की तथा असत्य कथन करने का दोषी करार देते हुए यह सजा दी गई है।
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