नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)। अदालत ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार मांस कारोबारी व कथित हवाला डीलर मोइन अख्तर कुरैशी की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि वह याचिका पर 12 दिसंबर को आदेश देंगे।
कुरैशी को बीते साल धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन व कर चोरी को लेकर उसके खिलाफ दाखिल किए गए एक मामले में 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
dharmpath.com dharmpath