सर्वोच्च न्यायालय ने पीठों के गठन के लिए नियम की मांग संबंधी याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि सीजेआई इस संस्था के प्रमुख हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां निहित हैं।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर प्रधान न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता।

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