डे हत्याकांड : छोटा राजन, 8 अन्य दोषी करार, पत्रकार वोरा बरी (लीड-1)

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जून 2011 के पत्रकार जे.डे के सनसनीखेज हत्या मामले में माफिया डॉन राजेंद्र एस. निखलजे उर्फ छोटा राजन व अन्य आठ को दोषी करार दिया।

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जून 2011 के पत्रकार जे.डे के सनसनीखेज हत्या मामले में माफिया डॉन राजेंद्र एस. निखलजे उर्फ छोटा राजन व अन्य आठ को दोषी करार दिया।

विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घराट ने आईएएनएस को बताया कि विशेष न्यायाधीश समीर अदकर ने इस मामले में सहआरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया, जिस पर हत्या की साजिश रचने के अलावा अन्य कई आरोप थे।

उन्होंने कहा कि जोसफ पाउलसन को भी बरी कर दिया गया, जिस पर योजनाबद्ध हत्या के लिए मोबाइल सिम कार्ड मुहैया कराने का आरोप था।

मामले में प्रमुख आरोपी छोटा राजन को हत्या का दोषी करार दिया गया, जिसने मुंबई के जाने-माने अपराध संवाददाता डे की हत्या कराई थी।

माफिया डान को इंडोनेशिया के बाली से नवंबर 2015 में प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में मामले में आरोपी बनाया गया।

डे (56) मिडे सांध्य के संपादक थे। मुंबई में उनके पोवई आवास के निकट 11 जून 2011 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से आठ दोषी पाए गए हैं।

मुंबई के उपनगरीय इलाके में सार्वजनिक स्थान पर दिन दहाड़े डे की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। डे की हत्या के करीब सात साल बाद यह फैसला आया है।

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